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गुजरात के मुख्यमंत्री ने बकाया नगरपालिका कर के भुगतान पर छूट देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के नागरिकों को नगरपालिका करों के सभी प्रकार के बकाया भुगतान में राहत देते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

 

मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी श्रेणियों की नगर पालिकाओं को पर्याप्त धन और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और कस्बों के करदाताओं को करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन मुआवजा योजना की घोषणा की।

 

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने इस मुआवजा योजना के नियमों को और अधिक उदार बनाने के लिए दो जनहितकारी निर्णय लिए हैं।

 

मुख्यमंत्री द्वारा किये गये इस निर्णय के अनुसार जो करदाता अपनी संपत्ति पर सभी प्रकार के करों का बकाया 31 मार्च 2013 तक या उससे पहले 31 मार्च 2013 तक अदा कर देते हैं उन्हें नोटिस शुल्क, ब्याज दंड एवं वारंट शुल्क की राशि 100% होगा। माफ कर दिया जाएगा।

 

श्री भूपेन्द्र पटेल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो करदाता आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 की कर राशि का भुगतान 30 जून-2013 तक अग्रिम रूप से कर देंगे, उन्हें इस आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन मुआवजा योजना के तहत 10 प्रतिशत की छूट-मुआवजा दिया जाएगा।

 

30 जून-2013 तक मोबाइल एप्लीकेशन या ई-नगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसे कर की अग्रिम राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।

अर्थात ऑनलाइन अग्रिम कर भुगतान करने वाले नागरिकों को वर्ष 2013-14 के लिए देय कर की राशि पर 30 जून-2014 तक कुल 15 प्रतिशत की छूट अग्रिम रूप से प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री के इस जनहितकारी निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के नागरिकों को आगामी वर्ष के कर एवं अग्रिम कर भुगतान करने का प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलेगी. इतना ही नहीं, ऑनलाइन टैक्स लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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