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नए श्रम कानून के तहत, श्रमिकों को यह सुविधा मिलेगी, वर्ष के पहले 3 महीनों में लाभ

नए अधिनियमित श्रम कानून के तहत, औद्योगिक कंपनियों को अब कर्मचारियों पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, कंपनियों को हर साल 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। यह चेकअप पूरी तरह से मुफ्त होगा और कैलेंडर वर्ष की शुरुआत के 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। कंपनी इसके लिए कर्मचारी से शुल्क नहीं ले सकेगी।

इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार नए श्रम कानून के मसौदे में शामिल किया गया है। यह बात शुक्रवार को हुई बैठक के बारे में बात करते हुए श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही। उन्होंने बैठक में कहा कि अधिकारियों ने नियम को मसौदे में शामिल किया था। अधिकारी के अनुसार, प्रस्ताव कारखानों, खानों, निर्माण कंपनियों और अन्य बड़ी कंपनियों में श्रमिकों पर लागू होगा।

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