Site icon Khabaristan

स्कूलों को पुन: खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट (सील) जोन के बाहर के क्षेत्रों में कई और गतिविधियों को फि‍र से खोलने के लिए आज नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 01 अक्टूबर, 2020 से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्‍न गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशा-निर्देश दरअसल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विभिन्‍न जानकारियों एवं सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ किए गए व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें

कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से जिन गतिविधियों को फि‍र से खोलने की अनुमति दी गई है उनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:

स्कूलकॉलेजशिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलना

  1. केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में, संस्थान के प्रमुख खुद को इस बात के प्रति संतुष्ट करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की सच में जरूरत है या नहीं।
  2. अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे- राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि, वे केवल संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होने पर ही संस्थान खोल सकते हैं।

लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे आयोजनों से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलेगा। राज्य तथा केंद्र शासित सरकारों को भीड़-भाड़ या सामाजिक आयोजनों के नियमन हेतु विस्तृत एसओपी जारी करनी होगी और उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(i) यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है, को छोड़कर।

       राज्यों द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा।

अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं

• व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

• कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच समुचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना सुनिश्चित करना होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के लिए सुरक्षा

• अतिसंवेदनशील व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के व्यक्तियों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य प्रयोजनों के अतिरिक्त, घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाता है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

• आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा।

Exit mobile version