इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने आज कहा कि अगर कोविद -19 टीकाकरण के कारण स्वास्थ्य समस्या होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो सभी लागत बीमा कंपनियों को वहन करनी होगी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद किसी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति को अस्पताल के खर्च का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती है।
IRDAI ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव थे और बीमा कंपनी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करेगी। इसीलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह का दुष्प्रभाव होता है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो बीमा कंपनी को अस्पताल की लागत का भुगतान करना होगा। इसीलिए बीमा कंपनियों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने पहले बनाए थे।
कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बीमा कंपनी से सवाल किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यह बताते हुए कि क्या इस रोगी के इलाज का खर्च बीमा कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा, इरडा ने कहा कि उपभोक्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार दावा कर सकता है। दूसरी ओर, राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी एलआईसी ने कोविद संकट के मद्देनजर उपभोक्ताओं के लिए निपटान प्रक्रिया को आसान बना दिया है। कंपनी ने कहा कि ग्राहक अपनी पॉलिसी की परिपक्वता से संबंधित दस्तावेज देश के किसी भी कार्यालय में जमा कर सकेगा।
VR Sunil Gohil