Dec 10, 2022
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भारतीय संविधान एक नारी अधिकारवादी दस्तावेज: भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़

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यह उल्लेख करते हुए कि जिन अधिकारों को अब हम सार्वभौमिक मानते हैं, वे हमेशा से सार्वभौमिक नहीं थे, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) द्वारा आयोजित 8वां डॉ एल एम सिंघवी मेमोरियल लेक्चर दिया,जिसका विषय ‘यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज: ट्रांसलेटिंग इंडियाज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन’ था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मेमोरियल लेक्चर में सभा को संबोधित किया और परिभाषित किया कि सत्ता उनके चुनावी जनादेश के माध्यम से एक सच्चे लोकतंत्र में नागरिकों के साथ रहती है।

 

लेक्चर मे राजनयिक, न्यायविद, वकील और सांसद एल एम सिंघवी (1931-2007) के जीवन और कार्यों को याद किया गया।

 

डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय कानूनी और राजनीतिक बन्धुत्व के प्रतिष्ठित मेहमानों की एक शानदार सभा को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “भारत में, हम एक ऐतिहासिक सामाजिक की व्यवस्था को देखते हैं जिसमें सत्ता समाज के उच्च वर्ग के हाथों में केंद्रित थी। जिन अधिकारों को हम अब सार्वभौमिक मानते हैं वे हमेशा से सार्वभौमिक नहीं थे। उन्हें दलितों से वंचित कर दिया गया। यह दुनिया भर में आदर्श था। जिन लोगों के पास सत्ता नहीं थी, वे इस शक्ति नायकत्व के खिलाफ कई स्तरों के उत्पीड़न के अधीन थे। दुर्भाग्य से, लोकतंत्र का प्रयोग कुछ लोगों द्वारा सत्ता को बनाए रखने के लिए किया गया था, मतदान का अधिकार केवल उन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और प्रयोग किया गया था जो अपनी सामाजिक शक्ति और सांस्कृतिक पूंजी के कारण समाज में पहले ही कामयाब हो चुके थे। उदाहरण के तौर पर, वोट देने के अधिकार का प्रयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जाता था जिनके पास कुछ गुण या शैक्षिक संस्थान या योग्यताएं थीं, जो उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं था बल्कि समाज पर उनके समुदायों के प्रभाव और श्रेष्ठता की परछाई था। नतीजतन, लोकतंत्र के विचार को ही समाज के विशिष्ट वर्ग द्वारा नियंत्रित किया गया था। महिलाओं और सीमांत समुदाय के सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि विशिष्ट वर्ग उनके साथ सत्ता साझा नहीं करना चाहता था”।

 

उन्होंने कहा “जब 20वीं शताब्दी में भारतीयों को अधिकार देने और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बातचीत हो रही थी, तब डॉ बी आर अम्बेडकर जैसे भारतीय नेताओं ने एक मजबूत मांग का नेतृत्व किया कि स्वतंत्र भारत की अवधारणा सार्वभौमिक वयस्क व्यक्ति के मताधिकार दिए बिना नहीं हो सकती। अधिकारहीन समुदायों को समान अधिकारों का दावा करने के लिए हर इंच संघर्ष करना पड़ा, इसलिए एक सार्वभौमिक वयस्क व्यक्ति के मताधिकार का विचार केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है, यह इसके मूल में एक सामाजिक विचार और नजरिया है। सार्वभौमिक वयस्क व्यक्ति के मताधिकार की शुरूआत वास्तव में उस समय एक क्रांतिकारी विचार था जब इस तरह के अधिकार को हाल ही में कथित रूप से परिपक्व पश्चिमी लोकतंत्रों में महिलाओं, लोगों के रंग, श्रमिक वर्ग के लिए विस्तारित किया गया था। इस संबंध में, हमारा संविधान एक नारीवादी दस्तावेज़ होने के साथ-साथ एक समानाधिकारवादी और सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी दस्तावेज़ था, यह उपनिवेशी और पूर्व- उपनिवेशी विरासत से अलग था।भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया सबसे साहसिक कदम जो भारतीय कल्पना की उपज था। सार्वभौमिक वयस्क व्यक्ति का मताधिकार एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए भारत के संस्थापक नेताओं का दृढ़ संकल्प था। सार्वभौमिक वयस्क व्यक्ति के मताधिकार ने देश की प्रगति में समान हितधारकों के रूप में नागरिकों के बीच अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना स्थापित करने में मदद की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारतीय प्रयोग इसके खिलाफ सभी मिथकों का खंडन करता है। इसलिए, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हर प्रकार की कुलीन समझ को खारिज करना चाहिए, जो हम लगातार सुनते रहते हैं कि केवल शिक्षित ही बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं, ”।

 

उन्होंने कहा कि कैसे सीमांत समुदाय से आने वाले ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जैसे भारतीय सामाजिक नेताओं ने दलितों के लिए समान नागरिकता की मांग की और ऐसी पहल शुरू की जो जनता को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर सके। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (यूएएफ) के विचार के बारे में बात की और संवैधानिक संभाषण में इसको शामिल किया, जिससे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, साथ ही यूएएफ के साथ-साथ पंचायती राज के विचार ने भारत के लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया। डॉ एल एम सिंघवी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, “एक दक्ष न्यायविद, एक उग्र सांसद और एक विपुल लेखक, डॉ सिंघवी भारतीय इतिहास और संस्कृति में ज्ञान के एक विश्वकोश थे। उन्होंने एक वकील के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित सांसद के रूप में अपने करियर के माध्यम से भारतीय सार्वजनिक जीवन का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”

 

इस कार्यक्रम में बात करते हुए, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा, “डॉ एल.एम. सिंघवी को जानना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। वह एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता और एक प्रमुख सांसद थे, जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन में बदलने की दिशा में काम किया। हम दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं जो एक आदर्श स्तर के प्रतिनिधि हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में ‘हम लोगों’ द्वारा इंगित किया गया है। यानी सत्ता लोगों में बसती है – उनका जनादेश, उनका ज्ञान। भारतीय संसद लोगों के मन को दिखलाती है। लोकतंत्र के विकास के लिए इन संस्थानों का समरसता पूर्ण काम करना ज़रूरी है। एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ, चाहे वह कितनी भी छोटा क्यों न हो, शासन की योजनाओं को बिगाड़ कर अस्थिर करने की क्षमता रखता है। हमने संविधान सभा से शुरुआत की, जिसके सदस्य समाज के सभी वर्गों से अत्यंत प्रतिभाशाली थे। लेकिन अग्रसरण करते हुए प्रत्येक चुनाव के साथ हमारी संसद प्रामाणिक रूप से लोगों के जनादेश और ज्ञान को दर्शाती है। और अब हमारे पास संसद में जो है वह विश्वीय स्तर पर काफी प्रदर्शक है, हमारे पास उस गिनती पर कोई समानांतर नहीं है। ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर प्रो. सी. राज कुमार द्वारा आयोजित सिंघवी एंडोमेंट लेक्चर का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है।’

 

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “डॉ. एल.एम. सिंघवी के बारे मे जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वह एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होने के साथ एक प्रमुख सांसद भी थे, जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन में बदलने की दिशा में काम किया। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां हमारी संसद प्रत्येक चुनाव के बाद तेजी से समावेशी और विविध होती जा रही है। यह वास्तव में हमारे नागरिकों के जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक राष्ट्र के रूप में बढ़ रहे हैं और इस तेज़ी को रोका नहीं जा सकता। विशेष रूप से अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 महामारी से निपटने में हमारी ताकत को स्पष्ट रूप से देखा गया।हमने प्रभावशाली शासन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया है, और यह हमारे राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने के लिए ज़रूरी है। हमारे नागरिकों के साथ ताक़त उनके जनादेश और संकल्प के माध्यम से निवास करती है और यह ताक़त परिलक्षित होती है कानून नामक सर्वाधिक वैज्ञानिक तंत्र: के माध्यम से! हमें गर्व है भारतीय न्यायपालिका पर जिसने हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में योगदान दिया है। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर प्रोफेसर सी. राज कुमार द्वारा आयोजित सिंघवी एंडोमेंट लेक्चर का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है”।

 

8वें डॉ. एल.एम. सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में विशिष्ट सभा का स्वागत करते हुए, प्रमुख वकील, लेखक और कानूनी विशेषज्ञ और उनके बेटे, डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी ने याद दिलाया कि कैसे उनके पिता विचारों और बौद्धिक विद्वता के व्यक्ति थे और यह कि संविधान दिवस के दिन को मनाने के लिए संविधान दिवस चार्टर का प्रारूप तैयार करने में उन्हें कुछ ही घंटे लगे।”उन्हें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की दिशा में काम करने के लिए कैबिनेट मंत्री के पद से सम्मानित किया गया था, जब हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भारत लौटे थे। वह एक ओम्बड्समैन बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण थे, जिसके कारण लोकपाल और लोकायुक्त के कार्यालय की स्थापना हुई।”

डॉ सिंघवी ने हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वंचित युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया।

 

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Education

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